एक जनवरी से देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस तरह के कॉल के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी।
20 नवंबर को जारी एक बयान में दूरसंचार विभाग ने कहा कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है। इससे मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। परिपत्र के मुताबिक नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा।
दूरसंचार विभाग ने बताया कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी। यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है। दूरसंचार कंपनियों को इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए एक जनवरी तक का समय दिया गया है।
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