माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की योजना शुरू की है।
जो करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार पांच करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्तूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है, इसके पात्र हैं।
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