लोकसभा ने मंगलवार को भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) बिल 2018 पारित कर दिया। राज्यसभा से यह पहले ही पास हो चुका था। अब रिश्वत देने वालों को भी रिश्वत लेने वालों के बराबर सजा दी जाएगी। इसमें रिश्वत देने वालों और लेने वालों के लिए अधिकतम सात साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रावधान है। संशोधन विधेयक में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के दो साल में निपटारे का प्रावधान किया गया है।
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