उत्तर प्रदेश में जौनपुर और गोरखपुर के जिलाधिकारियों की ओर से बिजली का बकाया वसूलने के लिए निकाला गया सख्त आदेश सुर्खियों में है. बिजली का बिल बकाया रहने पर न किसान खतौनी निकाल सकेंगे और न ही गरीब राशन ले सकेंगे
बिल नहीं भरने पर नहीं मिलेंगीं ये सुविधाएं
-राजस्व विभाग से जाति, आय, अधिवास, हैसियत प्रमाफत्र, खतौनी की नकल
-नगर विकास और पंचायती राज विभाग से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल
-जिला प्रशासन से ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति
-नगर पालिका परिषद द्वारा वसूल किए जाने वाला गृहकर एवं जलकर
-जिला पूर्ति विभाग से मिलने वाला रान
-अन्य सेवाएं जैसे- पासपोर्ट, पीएम आवास योजना, शस्त्र लाइसेंस, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन
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