हाईकोर्ट ने 25 साल की उम्र तह किया शराब पीने के लिए

हाईकोर्ट ने 25 साल की उम्र तह किया शराब पीने के लिए

– शराब पीने की उम्र 25 साल करने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

-याचिका में दिल्ली एक्साईज एक्ट, 2009 के सेक्शन 23 को चुनौती दी गई थी

– दिल्ली एक्साईज एक्ट, 2009 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory) में शराब पीने की उम्र 25 साल कर दी गई थी.

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