– सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है
– सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी 15 अयोग्य विधायक 5 दिसंबर को आने वाले चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं
– न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी
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