– सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है
– संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत और चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना के अधिकार के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा
– शीर्ष अदालत ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत ये फैसला दिया है
– इस फैसले के बाद अब कोलेजियम के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा
– फैसला पढ़ते हुए जस्टिस रम्मना ने कहा कि RTI का इस्तेमाल जासूसी के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है
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