US में ट्रैवल बैन पर रोक हटाने की पिटीशन खारिज, मुस्लिम देशों से खतरे के सबूत दें- कोर्ट

अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट से भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को झटका लगा है। उनके ट्रैवल बैन के ऑर्डर पर रोक लगाने के सिएटल कोर्ट के फैसले को इस कोर्ट ने बरकरार रखा है। बता दें कि ट्रम्प ने 27 जनवरी को विवादित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा- सबूत तो दें…

– फेडरल अपील कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई में कहा कि इन 7 मुस्लिम देशों से खतरे के क्या सबूत हैं? आप कुछ तो बताएं?
– कोर्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की दलील से संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा- “हमारा मानना है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साबित नहीं किया कि उनकी अपील में दम है और न ही यह साबित किया है कि रोक नहीं हटाने से बड़ा नुकसान होगा।”
– फैसले के बाद ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा- “अदालत में मिलेंगे, हमारे देश की सिक्युरिटी खतरे में है।”
– इस फैसले को तीन जजों की बेंच ने सुनाया। इनमें दो जज डेमोक्रेटिक और एक जज रिपब्लिकन हैं। बेंच ने यह फैसला 3-0 की सहमति से दिया है।
– बता दें कि ट्रैवल बैन ऑर्डर का दुनियाभर में विरोध हो रहा है।
ट्रम्प की क्या दलील है?
– इससे पहले, ट्रम्प ने अपने विवादास्पद ऑर्डर का बचाव करते हुए कहा था कि विदेशियों के अमेरिका आने पर बैन लगाने का उन्हें कानूनी अधिकार है।

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