– सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक चर्च ब्लास्ट केस के दोषी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है
– कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2014 में दिए आदेश में इस दोषी को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल भटके हुए मुस्लिम युवा करार दिया था
– हाईकोर्ट ने दोषी इजहार बेग समेत 8 लोगों को जून और जुलाई 2000 में राज्य में सिलसिलेवार धमाकों का दोषी ठहराया था
– कोर्ट ने 8 दोषियों को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी
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