– केरल विधानसभा में दो दिन पहले नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ
– अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि इस पारित प्रस्ताव की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही यह संवैधानिक है
– उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है, इससे राज्य को कोई लेनादेना नहीं है
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