– दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU प्रशासन को आदेश दिया है कि जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका पुरानी रेट पर ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए
– कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय में लेट फीस नहीं ली जाएगी
– हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है
– आपको बता दें कि 1200 छात्रों ने अभी तक JNU में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है
– हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में एमएचआरडी (MHRD) और यूजीसी (UGC) को भी पार्टी बनाया जाए
– अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी
Be the first to comment on "दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश JNU में पुरानी फीस पर ही होगा छात्रों का रजिस्ट्रेशन"