अयोध्या के फैसले के बाद, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा अदालत में दीवानी मुकदमा: ईदगाह हटाने की मांग

मथुरा, उत्तर प्रदेश: अयोध्या के राम मंदिर के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने के एक साल बाद, अब मथुरा के सिविल कोर्ट में एक ताजा मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें मंदिर कस्बे में संपूर्ण कृष्ण जन्मभूमि को “पुनःप्राप्त” करने का दावा किया गया है कि “हर इंच भूमि … भगवान श्री कृष्ण और हिंदू समुदाय के भक्तों के लिए पवित्र है”।

अधिवक्ता हरि शंकर और विष्णु जैन ने ‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ की ओर से स्थानीय मथुरा अदालत में 13.37 एकड़ ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमि’ पर दावा ठोकने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सहमति से मस्जिद समिति द्वारा उठाए गए ‘अतिक्रमण’ और अवैध ‘अधिरचना’ को हटाने की मांग करता है।

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