रोहतक (हरियाणा)
योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ रोहतक जिला एंव सत्र अदालत ने गैर जमानती वांरट जारी किया है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुधवार को याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने निर्देश जारी किए हैं कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। इस मामले सुनवाई में पेश नहीं होने के कारण एसीजेएम हरीश गोयल की कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश जारी किए। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को है।
बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस नेता ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ समन जारी किए थे। जिसके बाद भी वह जारी नहीं हुए थे। तब अदालत ने रामदेव के खिलाफ वांरट जारी कर 14 जून को अदालत में पेश होने को कहा था। लेकिन सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट रामदेव को आगामी 3 अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी कर दिया।
गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल 2016 में रोहतक में एक सद्भावना सम्मेलन के दौरान रामदेव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कुछ लोग टोपी पहन कहते हैं कि भले उनका सिर कट जाएगा, लेकिन वह भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। उनका कहना था कि हमारे हाथ कानून से बंधे है, वरना हम भी लाखों सिर काटने की ताकत रखते हैं।
इसके बाद कांग्रेस नेता सुभाष बतरा ने प्रशासन से रामदेव के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में देश द्रोह के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतक जिला अदालत के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश गोयल रामदेव के खिलाफ समन जारी किया था। जिसकी सुनवाई अदालत में बुधवार को थी।
Be the first to comment on "भड़काऊ भाषण मामला-बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट, गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश"