8 अक्टूबर से बदल जाएगा इनकम टैक्स फाइल करने का नियम
-किसी टैक्सपेयर के पास ई-फाइलिंग अकाउंट या पैन कार्ड नहीं है तो वो ई-असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे
– नए सिस्टम के तहत वो लोग शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने पेपर मोड में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है और उनके पास ई-फाइलिंग अकाउंट नहीं है
– जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो मामले जहां प्रशासनिक परेशानियों को भी इनकम टैक्स के नए सिस्टम में शामिल नहीं किया जाएगा.
– इसमें उन मामलों को भी शामिल नहीं किया जाएगा जिनपर टैक्स में गड़बड़ी की वजह से पहले छापा पड़ चुका है.
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