दिल्ली में बेकाबू कोरोना महामारी के बीच 2000 का जुरमाना लगाने का फरमान पारित हो गया है। जाने दिल्ली में Rs.2000 का फाइन कौन कौन से कारणो से कौन सा अधिकृत वयक्ति लगा सकता है। दिल्ली LG ने COVID19 रेगुलेशन 2020 के दिल्ली महामारी रोग प्रबंधन को संशोधित करते हुए ‘अधिकृत व्यक्तियों’ को 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया।
यह जुर्माना संगरोधन नियमों का उल्लंघन करने, सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को लागू करने, फेस मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा सेवन आदि पर अधिकृत वयक्ति द्वारा लगाया जायेगा।
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संकट को लेकर HC ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना मास्क के पकड़े गए लोगों के लिए मौजूदा – 500 के जुर्माने से बढ़ा कर 2,000 जुर्माने की घोषणा की, ताकि उनके तीसरे सप्ताह में कोरोनोवायरस सर्ज को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क वितरित करने की भी अपील की।
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