– सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और कोई भी अदालत राज्य सरकार को एससी/एसटी समुदाय को आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकता है
– शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फैसला दिया कि यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह यह तय करे कि पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं
– अदालत ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर राज्यों पर कोई दायित्व नहीं है
Be the first to comment on "सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नौकरी में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, कोटे के लिए अदालत नहीं दे सकती राज्य सरकार को आदेश"