वित्त मंत्री के ऐलान से शेयर बाजार में मनी दिवाली! सेंसेक्स 1921 अंक उछला, हुआ 17 लाख करोड़ का मुनाफा
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कंपनियों को बड़ी टैक्स छूट देने के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है.
– लंबे समय से कंपनियां मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) हटाने की मांग कर रही थीं. हाल में टैक्स रिफॉर्म को लेकर बनी कमेटी ने भी इसे हटाने की सिफारिश की थी.
– बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1921 अंक उछलकर 38,014 के स्तर पर बंद हुआ है. वहीं, NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी भी 569 अंक की तेजी के साथ 11,274 पर बंद हुआ.
– वित्त मंत्री ने कहा है कि बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा.
1.कॉरपोरेट टैक्स पर राहत
सरकार का सबसे बड़ा ऐलान कॉरपोरेट टैक्स को लेकर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी लगेगा. वहीं इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनी को 25.17 फीसदी टैक्स देना होगा.
किसे मिलेगा फायदा?
इसका फायदा देश की उन बड़ी कंपनियों को मिलेगा जो 30 फीसदी के कॉरपोरेट टैक्स स्लैब में आती हैं. सरकार के नए फैसले के बाद राजस्व पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की आशंका है.
2. नए निवेश पर राहत
वर्तमान में नए निवेशकों को 25 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है. सरकार ने नए निवेश करने वाली घरेलू कंपनियों को भी राहत दी है अब 1 अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करने वाले कारोबारियों को 15 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा. वहीं सभी तरह के सरचार्ज और सेस लगने के बाद टैक्स की दर 17.10 फीसदी हो जाएगी. .
किसे मिलेगा फायदा?
मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलने की उम्मीद है. ऐसा माना जा रहा है कि अब कारोबारी नई कंपनियों पर जोर देंगे. वहीं सुस्त पड़ चुकी स्टार्टअप योजना को भी बढ़ावा मिल सकता है.
3.MAT पर राहत
वर्तमान में मुनाफे पर कंपनियों को 18.5 फीसदी तक मैट देना होता है. सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में राहत दी है. कंपनियों को अब मौजूदा 18.5 फीसदी की बजाय 15 फीसदी की दर से मैट देना होगा.
किसे मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से विदेशी कंपनियों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल सकता है. दरअसल, विदेशी कंपनियां इस टैक्स की वजह से भारत में ज्यादा निवेश करने से कतराती हैं.
4.कैपिटल गेंस पर राहत
सरकार ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को राहत देते हुए कैपिटल गेंस पर से सरचार्ज हटाने का ऐलान किया है. किसे मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले का मतलब है कि जो लोग शेयर बेचने या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उन्हें राहत मिलेगी. दरअसल, कोई निवेशक जब शेयर या म्यूचुअल फंड बेचता है तो उसे यूनिट में मुनाफा होता है. इस मुनाफे को कैपिटल गेंस कहते हैं और इसी पर सरकार सरचार्ज वसूलती है.
कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है?
कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं- पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. वर्तमान में 3 साल से कम समय में बेचे जाने वाली रकम पर मुनाफे को शॉर्ट टर्म जबकि 3 साल से ज्यादा समय के बाद बेचे जाने वाली संपत्ति पर के मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल कहा जाता है. वहीं शेयर के मामले में लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 साल से अधिक को माना जाता है.
5. बायबैक पर राहत
सबसे अधिक फायदा उन कंपनियों को होगा जो शेयर बायबैक करती हैं. सरकार ने 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बायबैक का ऐलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों पर बायबैक टैक्स से छूट देने का भी ऐलान किया है.
क्या होता है शेयर बायबैक
कंपनी जब अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है तो इसे बायबैक कहते हैं. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शेयरों का वजूद खत्म हो जाता है. आमतौर पर कंपनियों की बैलेंसशीट में अतिरिक्त नकदी होता है तभी बायबैक पर जोर देती हैं.
Be the first to comment on "वित्त मंत्री के ऐलान से शेयर बाजार में मनी दिवाली – सेंसेक्स 1921 अंक उछला, हुआ 17 लाख करोड़ का मुनाफा"