सुप्रीमकोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने लॉकडाउन (लॉकडाउन) के दौरान गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की तीन महीने की फीस (स्कूल फीस) माफ करने और रेगुलेटरी तंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की स्थिति अलग होती है। याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से स्कूल बंद हैं, ऐसे में छात्र ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने स्कूल फीस और ऑनलाइन क्लास फीस बढ़ने पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये मांग की है कि स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस नहीं लेनी चाहिए।
बताते चले कि 8 राज्यों के अभिभावकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की (एक अप्रैल से जून तक की) फीस माफ करने और स्कूल शुरू होने तक फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की थी। । शुक्रवार को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।
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