अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत के पास ट्विटर अकाउंट रखने और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। कंगना रणौत पर आपत्तिजनक ट्वीट्स के आरोप में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अली कासिफ खान देशमुख से सवाल किया कि कंगना के ट्वीट्स ने कैसे उन्हें व्यक्तिगत चोट पहुंचाई है और उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कार्निक ने महाराष्ट्र सरकार के वकील जयेश यागनिक से कहा कि इस याचिका को जनहित याचिका में बदलने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग अखबार पढ़ेंगे और ये कहते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि वो दुखी हैं।
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