फिल्म अभिनेता रजनीकांत टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन जज ने ही उन पर जुर्माना लगाने की बात कह डाली। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपये की कर मांग को लेकर रजनीकांत ने याचिका दायर की थी।
इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत लगाई जा सकती है। अपना केस वापस लेने के लिए रजनीकांत के वकील ने कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है। दरअसल, रजनीकांत का कहना था कि उन्होंने 24 मार्च से मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया तो टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है।
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