सरकार ने राशन दुकानों से सस्ता अनाज हासिल करने के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया है। रसोई गैस पर सब्सिडी के लिए सरकार आधार को पहले ही अनिवार्य कर चुकी है। इस कदम का मकसद भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ ही सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाना है।
सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक आधार हासिल नहीं किया है, वे 30 जून तक आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होगा, 30 जून के बाद उन्हें राशन दुकानों से सस्ता अनाज मिलेगा या नहीं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार देश की 80 करोड़ आबादी को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज 1 से 3 रुपये किलो की सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी हर साल देती है।खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से 8 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को आधार नंबर का प्रूफ देना होगा और सब्सिडी पाने के लिए उन्होंने आधार नंबर के जरिए सत्यापन कराना होगा। जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में यह अधिसूचना 8 फरवरी से ही लागू हो गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे सब्सिडी हासिल करने के लिए 30 जून तक आधार के लिए आवेदन कर दें। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 72 फीसदी राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किए जा चुके हैं। देश भर में करीब 23 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनमें से 16.62 करोड़ आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। देश में 5.27 लाख राशन दुकानें हैं।
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