नोटिस पीरियड के बिना नौकरी छोड़ने पर, रिकवरी में भरना होगा 18 फीसदी जीएसटी

गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के एक अहम फैसले के मुताबिक, नोटिस पीरियड समाप्त किए बिना नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी से रिकवरी पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा।

नोटिस पीरियड उसे कहते हैं जब इस्तीफा देकर कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी या फिर फर्ज निभाते हुए कुछ दिन और काम करते हैं। जीएसटी अथॉरिटी के ताजा फैसले के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ता है, तो उसके फुल-एंड-फाइनल पेमेंट पर 18 फीसदी जीएसटी कट सकता है।

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