बॉम्बे हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं मिली पाई। इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रह गई। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। अर्नब को 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हें एक स्कूल में बने कोविड सेंटर में रखा गया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे व जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ ने कहा, आमतौर पर जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सत्र न्यायालय में आवेदन होता है। जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट में अर्जी दी जाती है।
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