प्रदेश में कल शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य आवश्यक सामानों की दुकानें खुल जाती हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं। दूध-सब्जी, राशन सब मिलेगा। वहीं, यूपी सरकार के मीडिया सेल ने अनुरोध किया है कि इसे लॉकडाउन नहीं प्रतिबंध कहें।
हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध के दौरान सभी वृहद निर्माण-कार्य, एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का केस लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटे में गुरुवार को रिकॉर्ड 1,248 नए मामले सामने आए. राज्य में अभी एक्टिव केस की कुल संख्या 10,373 हो गई है जबकि ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 21,127 है.
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