– गुजरात के कई शहरों में अब हेलमेट लगाने लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा
– इतना ही नहीं गुजरात सरकार ने बाइक या स्कूटर पर तीन लोगों को बैठने की छूट दी गई है
– इससे पहले राज्य सरकार ने MV Act 2019 में लगाए गए भारी जुर्माने की रकम को कम कर दिया था
– सरकार ने मुख्य रूप से टू व्हीलर और खेती के काम में लगे वाहनों को ये छूट दी थी
– गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा था ‘हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है
– इसमें जुर्माने की रकम को कम किया है. बता दें कि नए नियम 16 सितंबर से लागू हुए थे
– सरकार की ओर से कहा गया है शहरी इलाकों में हेलमेट और तीन सवारी की परमिशन इसलिए दी गई है, क्योंकि कई जगहों से पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की खबरें आ रहीं थीं
Be the first to comment on "गुजरात में हेलमेट न लगाने और बाइक पर 3 लोगों को बैठाने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना"