सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के मामले में दी गई अंतरिम जमानत के लिए विस्तृत आदेश दिए और कहा कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन उनके खिलाफ आरोप स्थापित नहीं करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के अंतरिम जमानत पर दिया विस्तृत आदेश

Be the first to comment on "सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के अंतरिम जमानत पर दिया विस्तृत आदेश"