कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेराजगार हुए लोगों को केंद्र सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त को बड़ा एलान किया। केंद्र ने कहा कि योजना के तहत दावा करने पर इसका 15 दिन में ही निपटान कर दिया जाएगा।
नियमों को लचीला बनाते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी तक बेरोजगारी हितलाभ के तौर पर दिया जाए। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे।
Be the first to comment on "कोरोना महामारी में बेरोजगार हुए लोगों को सरकार का तोहफा"