28% टैक्स कैटेगरी में शामिल वस्तुओं की सूची को जीएसटी काउंसिल ने और छोटी कर दी। अब इसमें सिर्फ 35 वस्तुएं रह गई हैं। इनमें 27 इंच से बड़े टीवी, एसी, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, डिश वाशर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, टायर, ऑटो इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं।
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