मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों से विधानसभा उपचुनाव के लिए रैलियों को जमीनी स्तर पर करने की बजाय ऑनलाइन करने को कहा था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उचित कदम उठाने के लिए इसका फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके चलते राजनीतिक पार्टियां प्रचार करके जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं।
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