नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट) स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने तमिल में परीक्षा देने वाले नीट स्टूडेंट्स को गलत अनुवाद के कारण यह ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया था।
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