नई दिल्ली : बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग रेगुलेशन बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई।
आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे सहकारी बैंक
इस नए कानून के जरिए देश के सहकारी बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक नए कानून से सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लाया जाएगा। इससे बैंक में लोगों के जमा पैसों की सुरक्षा की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने देश में सहकारी बैंकों की लगातार बिगड़ती वित्तीय सेहत और गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में संशोधन का फैसला लिया था।
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