कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में दूसरी लहर की आंशका के मद्देनजर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का लगाने का आदेश दिया है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार सभी शहरों और कस्बों में एक दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। वहीं सामाजिक दूरी का उल्लंघन और मास्क न पहनने पर अब दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।
रात साढ़े नौ बजे तक ही सभी होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कोरोना की स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के बचाव की गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
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