पंजाब सरकार ने दी सैलून-पार्लर खोलने की इजाजत

– मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 जून से नॉन-कंटेनमेंट जोन में नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, शराब और गैर-जरूरी चीजों से जुड़ी सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं
– हालांकि, इस दौरान मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. वहीं, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा

 

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