मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी की, मंगलवार से मध्यप्रदेश सरकार ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को लागू करने जा रही है। इस विधेयक में शादी के लिए अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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