सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों-सांसदों को अयोग्य घोषित किए जाने पर कहा- स्पीकर नहीं ट्रिब्यूनल के हाथ हो फैसला

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द करने में स्पीकर के पॉवर पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि स्पीकर निष्पक्ष नहीं हो सकता

– सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से कहा है की इस पर विचार कर कानून बनाया जाए

– अदालत ने सुझाव दिया है कि किसी रिटायर्ड जजों की कमिटी को सदस्यता रद्द करने या बरकार रखने का अधिकार दिया जाए

– ये कमिटी या कोई ट्रिब्यूनल हर जगह सालों भर काम करे जहां सदस्यता से जुड़े मसले तय किए जाएं

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