लोकपाल नियुक्ति को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 10 दिनों में उसे बताए कि कब तक लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी की वजह से कोर्ट ने सरकार पर तल्खी जाहिर की। जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमति की बेंच ने सरकार से लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों की जानकारी देने के लिए एक हलफनामा जमा करने को कहा है।
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