सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर बुधवार को फैसला सुनाते हुये कहा- दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते। उनकी भूमिका खलल डालने वाली नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल न तो हर मामला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और न ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
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