सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, सीबीआई, ईडी और अन्य जैसी जांच एजेंसियों द्वारा किसी भी मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में, पीड़ितों को अपराध का संज्ञान लेने के लिए पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है।
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