गुरुवार को सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, गूगल, अमेजन और फेसबुक/ व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया। अदालत ने यूपीआई पर किए गए लेनदेन के डाटा को सुरक्षित करने की भी मांग की है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी भारत में डाटा संग्रहीत करने की अनिवार्यता के बिना व्हाट्सएप को यूपीआई भुगतान शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं।
Be the first to comment on "यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, गूगल, अमेजन और फेसबुक को भेजा नोटिस"