हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर्स के बिना ड्राइविंग करने वाले वाहनों पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अदालत और सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली में एचएसआरपी और रंग-कोडित ईंधन स्टिकर की पुष्टि अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी और स्टिकर लगा होना चाहिए, जबकि नए वाहन पंजीकृत होने की तारीख के बाद दोनों से सुसज्जित होना चाहिए।
हालांकि, जो वाहन पहले ही HSRP और रंग-कोडित स्टिकर के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पंजीकरण के बाद प्राप्त होने वाली आवेदन पर्ची पेश करने की शर्त पर जुर्माना नहीं लगेगा। अभी तक, यह केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर लागू है, अन्य राज्य इसमें शामिल नहीं हैं
अपना HSRP ऑनलाइन बुक करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
Step 1: https://bookmyhsrp.com/. पर जाएं।
Step 2: ‘HSRP और रंग कोडित स्टिकर’ चुनें।
यदि आपके वाहन में पहले से ही HSRP है, और आपको बस रंग कोडित स्टिकर की आवश्यकता है, तो ‘केवल रंग कोडित स्टिकर’ विकल्प पर क्लिक करें।
Step 4: अब, ऑन-स्क्रीन विकल्पों का पालन करें।
Step 5: फिर, आवश्यक जानकारी में विवरण दर्ज करें।
Step 6: एक ऑनलाइन भुगतान करके प्रक्रिया को पूरा करें।
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