चिदम्बरम और कार्ती के खिलाफ जांच 1 फरवरी तक पूरी करने का कोर्ट ने दिया निर्देश

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले को अदालत ने इस साल की शुरुआत में फिर से खोला था जिसमें सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अदालत ने जांच में देरी को लेकर नाराजगी जताई है।

कोर्ट द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच पूरा करने के लिए दो माह का और समय दिया गया है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोनों एजेंसियों की इस मामले में जारी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र (एलआर) पर रिपोर्ट के लिए और समय देने के आग्रह को स्वीकार लिया। अदालत ने कहा, इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है इस मामले की अगली सुनवाई अब एक फरवरी को होगी।

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