केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को आरोप तय कर सकती है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुनवाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी । अदालत ने कहा यह याचिका विचार योग्य ही नहीं है। जेटली ने 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है।
हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष को भी उनके एक बयान पर हिदायत दी थी। आशुतोष ने कहा था कि ट्रायल में की जा रही देरी पर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने अपने 33 पृष्ठ के फैसले में कहा कि इस तरह की अपीलें लंबे समय में न्याय के मकसद को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हम अधिवक्ताओं से अपील करेंगे कि इस तरह की चुनौतियों को आगे बढ़ाने में सतर्क रहें। अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि ‘आप’ नेताओं ने माना कि वकील राम जेठमलानी ने जेटली से जिरह के दौरान गरिमा घटाने वाली टिप्पणियां कीं।
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