केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने से पहले अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।
पिछले दिनों कई मंत्रालयों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को पीएम की अनुमति के बिना ही हटा दिया था। अब सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि नियुक्ति मामलों की कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पर नियुक्त किए गए अधिकारी को हटाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
इस बारे में संबंधित मंत्रालय या विभाग को एक प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना होगा। कैबिनेट कमेटी का आदेश प्राप्त करने के बाद ही किसी अधिकारी को हटाया जा सकेगा।
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